सांबा में दुर्व्यवहार के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया गया
Jammu News: दुर्व्यवहार के आरोप में पांच दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Amar Ujala
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सांबा, जम्मू और कश्मीर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दुर्व्यवहार के आरोप में पांच व्यक्तियों को दोषी करार दिया। सभी आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया और प्रत्येक पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसे मौके पर जमा कर दिया गया।
- 01सांबा की अदालत ने पांच लोगों को दुर्व्यवहार के आरोप में दोषी ठहराया।
- 02आरोपियों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दुर्व्यवहार किया।
- 03सभी आरोपियों ने अदालत में जुर्म स्वीकार किया।
- 04प्रत्येक आरोपी पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया।
- 05जुर्माना जमा होने के बाद मामले का निपटारा किया गया।
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सांबा, जम्मू और कश्मीर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति शर्मा की अदालत ने दुर्व्यवहार के आरोप में पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। यह मामला थाना पुरमंडल से संबंधित है, जहां आरोप है कि नीरज सिंह, आकाश सिंह, राहुल कुमार, मोहम्मद रफी और अजाम चौधरी ने मिलकर एक व्यक्ति पर हमला कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अलग-अलग आवेदन देकर जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने सभी आरोपियों को नरमी बरतते हुए दोषी ठहराया और प्रत्येक पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा होने के बाद अदालत ने मामले का निपटारा कर रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए।
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यह निर्णय स्थानीय समुदाय में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ा सकता है और लोगों को अपराध के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकता है।
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