कोर्ट में धमकी: हत्यारे ने मृतका के पिता को दी जान से मारने की चेतावनी
कोर्ट में हत्यारे का दुस्साहस, मृतका के पिता को धमकाया 'अगर केस की पैरवी की तो परिवार को जान से मार दूंगा'

Image: Jagran
देहरादून में एक कोर्ट रूम में छात्रा वंशिका बंसल के पिता डॉ. राकेश बंसल को हत्यारे आदित्य तोमर और उसकी मां ने जान से मारने की धमकी दी। यह मामला तब सामने आया जब डॉ. बंसल केस की पैरवी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
- 01वंशिका बंसल की हत्या 3 मार्च 2022 को हुई थी, जब आदित्य तोमर ने उसे गोली मारी थी।
- 02डॉ. राकेश बंसल को 21 जनवरी 2023 को कोर्ट परिसर में धमकी दी गई थी।
- 03आदित्य तोमर को 20 सितंबर 2025 को जमानत मिली और वह 26 सितंबर 2025 को जेल से बाहर आया।
- 04डॉ. बंसल पर 7 मई 2026 को धारदार हथियार से हमला किया गया था।
- 05आरोपियों ने कोर्ट में डॉ. बंसल और गवाह को जान से मारने की धमकी दी।
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देहरादून में सिद्धार्थ ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन के बाहर, छात्रा वंशिका बंसल के पिता डॉ. राकेश बंसल को कोर्ट में हत्यारे आदित्य तोमर और उसकी मां दीपा पंवार ने जान से मारने की धमकी दी। यह धमकी उस समय दी गई जब डॉ. बंसल अपनी बेटी के हत्या के मामले की पैरवी कर रहे थे। वंशिका बंसल की हत्या 3 मार्च 2022 को हुई थी, जब आदित्य तोमर ने उसे गोली मारी थी। डॉ. बंसल ने बताया कि 21 जनवरी 2023 को उन्हें कोर्ट परिसर में धमकी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, 20 सितंबर 2025 को आदित्य तोमर को जमानत मिली और वह जेल से बाहर आ गया। इसके अतिरिक्त, डॉ. बंसल पर 7 मई 2026 को धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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इस मामले से स्थानीय समुदाय में सुरक्षा की भावना प्रभावित हुई है, और न्यायालयों में गवाहों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा बढ़ी है।
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