एलपीजी के लिए नए नियम: 1 जून 2026 से लागू होंगे महत्वपूर्ण बदलाव
LPG New Rule June 2026: 1 जून से बदल गए एलपीजी सिलेंडर के ये 5 नियम, गैस बुकिंग से पहले करें चेक
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1 जून 2026 से भारत में रसोई गैस के लिए नए नियम लागू होंगे, जिसमें 'एक घर एक कनेक्शन' का सख्त नियम शामिल है। जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। नए नियमों का उद्देश्य गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है।
- 01सरकार ने 'एक घर एक कनेक्शन' का नियम लागू किया है, जिससे एक ही पते पर केवल एक गैस कनेक्शन होगा।
- 02पीएनजी कनेक्शन वाले घरों को एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा, अन्यथा कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद हो सकता है।
- 03जो लोग पीएनजी अपनाकर एलपीजी सरेंडर करेंगे, उन्हें ट्रांसफर वाउचर मिलेगा।
- 04शहरों में सिलेंडर रिफिलिंग के लिए नया लॉक इन पीरियड 25 दिन और गांवों में 45 दिन होगा।
- 05सिलेंडर डिलीवरी के लिए अब रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP की आवश्यकता होगी, जिससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी।
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1 जून 2026 से भारत में रसोई गैस के लिए कई महत्वपूर्ण नियम लागू होंगे। सरकार ने 'एक घर एक कनेक्शन' का सख्त नियम बनाया है, जिसका उद्देश्य गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है। जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। दोनों कनेक्शन रखने वाले घरों की पहचान की जा रही है, और नियमों का पालन न करने पर कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, जो लोग पीएनजी अपनाकर एलपीजी सरेंडर करेंगे, उन्हें ट्रांसफर वाउचर प्राप्त होगा, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर वे आसानी से एलपीजी कनेक्शन फिर से शुरू कर सकेंगे। नए नियमों के तहत, शहरों में सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 25 दिन और गांवों में 45 दिन का लॉक इन पीरियड निर्धारित किया गया है। डिलीवरी के लिए अब रसीद के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP देना अनिवार्य होगा, जिससे गैस चोरी और फर्जी बुकिंग पर अंकुश लगेगा।
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नए नियमों से गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी, जिससे जरूरतमंदों को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
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