श्रीगंगानगर में पुलिस अधिकारियों पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना, एफआईआर न दर्ज करने पर कार्रवाई
FIR नहीं लिखना पड़ा भारी, SHO, SI और ASI पर 1.20 लाख जुर्माना, ACJM कोर्ट ने फील्ड ड्यूटी से हटाया

Image: News 18 Hindi
श्रीगंगानगर की एसीजेएम कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज न करने के मामले में 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी से हटाने और दो दिन में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
- 01सूरतगढ़ सिटी थाना प्रभारी दिनेश सारण, उपनिरीक्षक नगेंद्र सिंह और सहायक उपनिरीक्षक सुभाषचंद्र पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- 02कोर्ट ने 15 दिन के भीतर जुर्माना जमा कराने का निर्देश दिया।
- 03अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया गया है।
- 04श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक और सूरतगढ़ पुलिस उपाधीक्षक को भी निर्देश जारी किए गए।
- 05कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए दो दिन का समय दिया है।
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श्रीगंगानगर की एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक मामले में सख्त कार्रवाई की है, जहां एफआईआर दर्ज नहीं करने को गंभीर लापरवाही माना गया। कोर्ट ने सूरतगढ़ सिटी थाना प्रभारी दिनेश सारण, उपनिरीक्षक नगेंद्र सिंह और सहायक उपनिरीक्षक सुभाषचंद्र पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिससे कुल राशि 1.20 लाख रुपये बनती है। इन अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी से हटाने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित मामले में दो दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि शिकायतों पर समय पर कार्रवाई करना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में चर्चाएँ तेज हो गई हैं और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एफआईआर कब दर्ज होगी और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कैसे की जाएगी।
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यह निर्णय पुलिस प्रशासन की जवाबदेही को बढ़ाने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
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