कोयला घोटाले में SECL के चार कर्मचारियों को सजा, सीबीआई कोर्ट ने लगाया अर्थदंड
MP News: कोयला घोटाले में SECL के चार कर्मचारियों को सजा, सीबीआई कोर्ट ने दो लाख 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया

Image: Amar Ujala
सीबीआई विशेष न्यायालय ने कोयला घोटाले में एसईसीएल के चार कर्मचारियों को दोषी ठहराया है। दो कर्मचारियों को चार साल और दो को एक साल की सजा दी गई है, साथ ही ₹2.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है।
- 01सीबीआई विशेष न्यायालय ने चार एसईसीएल कर्मचारियों को दोषी ठहराया है।
- 02दोषियों में से ए के गोस्वामी और आरएल प्रसाद को चार-चार साल की सजा दी गई है।
- 03शेष दो कर्मचारियों, एमएम शर्मा और आरडी दीवान को एक-एक साल की सजा हुई है।
- 04कोयले की स्टॉक मात्रा में 11382 मीट्रिक टन की कमी पाई गई थी।
- 05कुल मिलाकर ₹2.40 लाख का अर्थदंड लगाया गया है।
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सीबीआई विशेष न्यायालय ने कोयला घोटाले में एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के चार कर्मचारियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता ने ए के गोस्वामी और आरएल प्रसाद को चार-चार साल की कठोर कारावास की सजा दी, जबकि सह आरोपी एमएम शर्मा और आरडी दीवान को एक-एक साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, सभी चार दोषियों पर कुल ₹2.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला तब सामने आया जब एसईसीएल के हसदेव एरिया के बहेराबन्द भूमिगत खदान में कोयले के स्टॉक की जांच की गई, जिसमें 11382 मीट्रिक टन कोल की कमी पाई गई। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर विशेष न्यायालय ने सुनवाई की और दोषियों को सजा दी।
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इस निर्णय से स्थानीय कोयला उद्योग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा।
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