महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर संसद में हंगामे की संभावना
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल: पास होगा विधेयक या विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ेगा संसद का सत्र?
Jagran
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भारत की संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम और परिसीमन विधेयक पर चर्चा होने वाली है। सरकार का मानना है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद, दोनों विधेयक पारित हो जाएंगे, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक का कोई स्पष्ट विरोध नहीं है।
- 01सरकार को नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम और परिसीमन विधेयक पारित कराने की उम्मीद है।
- 02महिला आरक्षण विधेयक का कोई स्पष्ट विरोध नहीं है, जिससे इसका पारित होना लगभग तय है।
- 03सरकार ने छोटे दलों के नेताओं से चर्चा की है, जिससे समर्थन प्राप्त करने की संभावना है।
- 04परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्ष में असहमति है, लेकिन सरकार पारदर्शिता से सभी पहलुओं को प्रस्तुत करने का आश्वासन दे रही है।
- 05संसद में विधेयकों को पारित करने के लिए दो तिहाई सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
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भारत की संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम और परिसीमन विधेयक पर चर्चा होने वाली है। सरकार का विश्वास है कि वह इन दोनों विधेयकों को बिना किसी बाधा के पारित कराने में सफल होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने छोटे दलों के नेताओं के साथ चर्चा की है, जिससे सरकार को समर्थन प्राप्त करने की उम्मीद है। महिला आरक्षण विधेयक का कोई स्पष्ट विरोध नहीं है, जिससे यह लगभग निश्चित है कि यह विधेयक पारित होगा। हालांकि, परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्ष में असहमति है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी राज्यों की सीटें समानुपातिक रूप से बढ़ाई जाएंगी और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। संसद में विधेयकों को पारित करने के लिए 540 सदस्यों में से 360 का समर्थन आवश्यक है।
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अगर विधेयक पारित होते हैं, तो यह महिलाओं के लिए राजनीतिक अवसरों को बढ़ाएगा और परिसीमन से राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व में बदलाव आएगा।
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