दिल्ली में हैदरपुर में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई, प्रभावित परिवारों को मिलेगा मुआवजा
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद हैदरपुर में चला बुलडोजर, सरकार देगी मुआवजा और अस्थायी आवास
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दिल्ली के हैदरपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को 3 लाख रुपये का मुआवजा और अस्थायी आवास की सुविधा देने का ऐलान किया है। यह सड़क चौड़ीकरण परियोजना महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना का हिस्सा है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए हैदरपुर में अवैध निर्माण हटाने की अनुमति दी।
- 02प्रशासन ने 3 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता और 11 माह तक अस्थायी आवास की सुविधा देने का निर्णय लिया।
- 03सड़क चौड़ीकरण परियोजना का उद्देश्य यातायात व्यवस्था में सुधार और आपातकालीन सेवाओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना है।
- 04निर्माण हटाने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक सभी अवैध संरचनाएं हटा नहीं दी जातीं।
- 05प्रशासन ने न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धांत अपनाते हुए आवश्यक क्षेत्र में ही कार्रवाई की है।
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दिल्ली के हैदरपुर में अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई रविवार सुबह से शुरू की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक निर्धारित क्षेत्र में सभी अवैध संरचनाएं हटा नहीं दी जातीं। यह सड़क चौड़ीकरण परियोजना शालीमार बाग रेलवे अंडर ब्रिज को आउटर रिंग रोड से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण यातायात गलियारे का हिस्सा है। जिलाधिकारी एस.एस. परिहार ने बताया कि इस परियोजना के तहत प्रभावित परिवारों को 3 लाख रुपये का मुआवजा और अस्थायी आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही में सुगमता आएगी। यह कार्रवाई 1980 के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत की जा रही है, जिसमें पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है।
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यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी आवासीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।
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