गलत नाम के कारण बिजली कनेक्शन काटा गया, आयोग ने 45 दिन में जोड़ने का आदेश दिया
बिल पर नाम डाल दिया गलत: टोरंट ने काटा बिजली कनेक्शन, आयोग ने 45 दिन में जोड़ने का आदेश
Amar Ujala
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शाहगंज थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर निवासी नवीन कुमार सोनी ने विद्युत विभाग के खिलाफ शिकायत की है। उनके कनेक्शन को बिना किसी बकाया के काट दिया गया, क्योंकि एक अन्य व्यक्ति का नाम गलत तरीके से उनके कनेक्शन से जोड़ा गया था। आयोग ने 45 दिनों के भीतर कनेक्शन फिर से जोड़ने का आदेश दिया है।
- 01नवीन कुमार सोनी ने अपने पिता के नाम पर लिया था कनेक्शन
- 02कनेक्शन काटने का कारण एक अन्य व्यक्ति का बकाया
- 03राजकपूर नाम का कोई व्यक्ति उनके परिवार में नहीं है
- 04आयोग ने 45 दिनों में कनेक्शन जोड़ने का आदेश दिया
- 05नवीन ने बिना बकाया के कनेक्शन काटे जाने की शिकायत की
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शाहगंज थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर निवासी नवीन कुमार सोनी ने अपने पिता देवेंद्र सिंह सोनी के नाम पर वर्ष 2013 में एक किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन लिया था। पिता की मृत्यु के बाद नवीन ने खुद बिल का भुगतान किया। हालांकि, 23 अगस्त 2022 को दक्षिणांचल विद्युत विभाग और टोरंट की टीम ने उनका कनेक्शन काट दिया। कारण बताया गया कि एक व्यक्ति, राजकपूर, के नाम पर 84,634 रुपये का बकाया है, जबकि नवीन के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। नवीन ने आयोग में शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने 45 दिनों के भीतर कनेक्शन को फिर से जोड़ने का आदेश दिया। यह मामला विद्युत विभाग की गलतियों को उजागर करता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता को दर्शाता है।
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यह आदेश उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन देता है और विद्युत विभाग की गलतियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
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