पति को पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा, 20 हजार का जुर्माना
बच्चा न होने पर पत्नी की हत्या: पति को उम्रकैद की सजा, 20 हजार का लगाया जुर्माना; कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Amar Ujala
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जैतपुर में एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 2022 में शादी के बाद बच्चा न होने पर पति ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू की, जिसके बाद उसने 14 फरवरी, 2024 को हत्या कर दी।
- 01पति को पत्नी की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा
- 02बच्चा न होने पर पत्नी के प्रति हिंसा का मामला
- 03सास और ससुर को सबूतों के अभाव में बरी किया गया
- 04हत्या की घटना 14 फरवरी, 2024 को हुई
- 05प्राथमिकी में पति, सास और ससुर के खिलाफ आरोप
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जैतपुर में एक पति, सुनील कुमार, को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 2022 में सुनील ने अपनी बेटी प्रिया की शादी की थी, लेकिन दो साल तक बच्चा न होने पर उसने प्रिया के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। प्रिया के विरोध करने पर सुनील ने उसे कमरे में बंद कर दिया और खाना भी नहीं दिया। 14 फरवरी, 2024 को, सुनील ने अपने अन्य परिजनों के साथ मिलकर प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में पति, सास रामकुमारी और ससुर अशोक कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अदालत ने गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सुनील को दोषी ठहराया, जबकि सास और ससुर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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यह फैसला घरेलू हिंसा के मामलों में न्याय की उम्मीद जगाता है और समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ सख्त संदेश भेजता है।
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