यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत, 10% फ्यूल सरचार्ज गैरकानूनी घोषित
यूपी वालों अब जमकर चलाओ एसी-कूलर, नहीं बढ़ेगा बिजली का मीटर, आयोग का सरचार्ज पर आया फैसला
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उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नियामक आयोग ने राहत दी है, 10% फ्यूल सरचार्ज को गैरकानूनी ठहराया गया है। उपभोक्ता परिषद की याचिका के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया, जिससे पावर कॉरपोरेशन को सरचार्ज वापस लेना होगा।
- 01नियामक आयोग ने 10% फ्यूल सरचार्ज को गैरकानूनी बताया।
- 02यह फैसला बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ता परिषद की याचिका पर आया।
- 03आयोग के निर्णय के बाद पावर कॉरपोरेशन को सरचार्ज वापस लेना होगा।
- 04उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल में सरचार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- 05यह निर्णय बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है।
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उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। राज्य के नियामक आयोग ने 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। यह निर्णय उपभोक्ता परिषद द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ दायर किए गए लोक महत्व प्रस्ताव के बाद लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पावर कॉरपोरेशन को इस सरचार्ज को वापस लेना होगा, जिससे उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल में इस अतिरिक्त शुल्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
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इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिससे उनके बिजली बिल में कमी आएगी।
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