यूपी में ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली का शुभारंभ: अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी
यूपी में ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू: महानिरीक्षक निबंधन ने पत्र लिखकर अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
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उत्तर प्रदेश में पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई-पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है। महानिरीक्षक निबंधन ने सभी सहायक महानिरीक्षकों को दिशा-निर्देश दिए हैं कि दस्तावेजों का पंजीकरण विकास प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाएगा।
- 01ई-पंजीकरण प्रणाली का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है।
- 02दस्तावेजों का पंजीकरण विकास प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाएगा।
- 03पक्षकारों की उपस्थिति संबंधित संस्था के कार्यालय में अनिवार्य होगी।
- 04ई-केवाईसी के माध्यम से पक्षकारों का सत्यापन किया जाएगा।
- 05दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से उप निबंधक को भेजा जाएगा।
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उत्तर प्रदेश में पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए ई-पंजीकरण मॉड्यूल लागू किया गया है। महानिरीक्षक निबंधन, नेहा शर्मा ने सभी सहायक महानिरीक्षकों को पत्र भेजकर इस प्रणाली के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। ई-रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था के तहत विकास प्राधिकरणों सहित अन्य अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया में आवेदकों की उपस्थिति संबंधित कार्यालय में आवश्यक होगी। प्रत्येक संस्था एक प्राधिकृत अधिकारी नामित करेगी। ई-रजिस्ट्रीकरण केवल अनुमोदित योजनाओं और स्वीकृत दस्तावेजों के लिए किया जाएगा। स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा, और आवेदकों का सत्यापन आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से होगा। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उप निबंधक को भेजा जाएगा और विभागीय पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाएगा। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि अधिकारी स्थानीय स्तर पर प्राधिकरणों के साथ बैठकें आयोजित करें ताकि ई-पंजीकरण प्रक्रिया और इसके लाभों की जानकारी दी जा सके।
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इस प्रणाली के लागू होने से पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी आएगी और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी।
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