उत्तर प्रदेश में RO-ARO भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी
RO-ARO भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों की बड़ी हिस्सेदारी, कोर्ट में UPPSC रखेगा मजबूत पक्ष
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने RO और ARO परीक्षा-2023 में चयनित 419 अभ्यर्थियों में से 176 ओबीसी वर्ग के हैं, जो कुल का 42 प्रतिशत है। हाईकोर्ट ने ज्वाइनिंग पर रोक लगाई है, जबकि आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर अपना पक्ष रखेगा।
- 01RO-ARO परीक्षा में 419 अभ्यर्थियों में से 176 ओबीसी हैं, जो 42% हैं।
- 02हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर अंतरिम रोक लगाई है।
- 03आयोग का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग के लिए होती है।
- 04आयोग ने चयन प्रक्रिया में समावेशिता और पारदर्शिता का दावा किया है।
- 05हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अध्ययन किया जा रहा है।
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने RO (रिव्यू ऑफिसर) और ARO (असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर) परीक्षा-2023 के लिए चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, चयनित 419 अभ्यर्थियों में से 176 ओबीसी वर्ग से हैं, जो कुल का 42 प्रतिशत है। आयोग के सचिव गिरिजेश त्यागी ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है और अंतिम चयन मुख्य परीक्षा, टंकण परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों और विज्ञापनों के अनुसार की गई है। हाईकोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम चयन सूची को चुनौती दी गई है, जिसके चलते ज्वाइनिंग पर रोक लगाई गई है। आयोग अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के समान मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गहन अध्ययन कर रहा है।
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इस भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग में देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके करियर पर असर पड़ेगा।
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