दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
'अपराध में नाबालिगाें के इस्तेमाल की कड़वी सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकते', जमानत देने से दिल्ली HC का इनकार
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दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि नाबालिगों के माध्यम से संगठित अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नरमी बरतना गलत होगा।
- 01दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत देने से किया इनकार।
- 02न्यायालय ने संगठित अपराधों में नाबालिगों के इस्तेमाल पर चिंता जताई।
- 03आरोपी पहले से एक हत्या के मामले में जमानत पर था।
- 04दिल्ली पुलिस ने गवाहों के डराने-धमकाने की संभावना को उठाया।
- 05आवेदक के खिलाफ कई गंभीर मामले चल रहे हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि वर्तमान समय में समाज की कड़वी सच्चाई यह है कि नाबालिगों का इस्तेमाल संगठित अपराधों में किया जा रहा है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि आरोपी पहले से ही एक अन्य हत्या के मामले में जमानत पर था और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले चल रहे हैं। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि आरोपी की रिहाई से गवाहों को डराने-धमकाने का खतरा हो सकता है। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि किसी बच्चे के जमानत मांगने के मामले में आरोप की गंभीरता और उसके पिछले रिकार्ड को प्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए।
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इस निर्णय से नाबालिगों के अपराध में शामिल होने की समस्या पर ध्यान केंद्रित होगा और इससे न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद है।
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