उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपित उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिसमें जमानत देने से इन्कार करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं।
- 01उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।
- 02कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग को अस्वीकार किया।
- 03कोर्ट ने कहा कि दंगों के पीछे की साजिश के संबंध में आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं।
- 04पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने मौखिक सुनवाई की मांग भी खारिज की।
- 05फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जमानत देने से इन्कार करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग की थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारी की पीठ ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं। कोर्ट ने मौखिक सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया। खालिद के अलावा, शरजील इमाम की जमानत याचिका भी खारिज की गई थी, जबकि पांच अन्य को जमानत दी गई थी। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दंगे भड़क उठे थे, जिनमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
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इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो दिल्ली दंगों के आरोपों के संदर्भ में न्याय की उम्मीद कर रहे थे।
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