सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी की उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक, जानिए पूरी टाइमलाइन
2003 में मर्डर, 2007 में सबूतों के अभाव में बरी फिर हाईकोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा... अब अमित जोगी की सजा पर SC ने लगाई रोक, पूरी टाइमलाइन
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। यह फैसला राम अवतार जग्गी हत्या मामले में आया है, जिसमें अमित जोगी को पहले दोषी ठहराया गया था। अब उनकी अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई।
- 02राम अवतार जग्गी की हत्या का मामला 2003 का है।
- 03अमित जोगी को 2007 में सबूतों के अभाव में बरी किया गया था।
- 04छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2026 में उन्हें दोषी ठहराया।
- 05अमित जोगी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया है। यह मामला 2003 में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या से जुड़ा है। जग्गी की हत्या के बाद, उनके बेटे सतीश जग्गी ने अजित जोगी और अमित जोगी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। 2004 में सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और अमित जोगी को मास्टरमाइंड बताया। 2007 में निचली अदालत ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, लेकिन अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 2026 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें तत्काल जेल जाने से राहत दी है।
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इस फैसले से अमित जोगी को तत्काल जेल जाने से राहत मिली है, जिससे उनके समर्थकों में राहत की भावना है।
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