आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया, बैंकिंग गतिविधियों पर लगी रोक
RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया, बैंकिंग गतिविधियों पर लगी रोक
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो 24 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। यह निर्णय जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक आचरण के कारण लिया गया है। इससे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैंकिंग गतिविधियों से प्रतिबंधित किया गया है।
- 01आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया।
- 02यह कार्रवाई जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए की गई।
- 03बैंक को नए ग्राहक जोड़ने और लेन-देन करने से पहले ही रोक दिया गया था।
- 04पेटीएम ने कहा कि लाइसेंस रद्द होने का कंपनी पर कोई वित्तीय असर नहीं।
- 05पेटीएम पीबी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है ताकि वह अपनी जमा देनदारियों का भुगतान कर सके।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो 24 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। आरबीआई का कहना है कि पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और वन97 कम्युनिकेशंस के स्वामित्व वाली इस इकाई का आचरण जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था। इससे पहले, आरबीआई ने 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से मना कर दिया था और 2024 से जमा या उधारी लेनदेन पर भी रोक लगा दी थी। पेटीएम ने इस निर्णय पर कहा कि इसका कंपनी पर कोई वित्तीय असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी का पेटीएम पीबी में कोई निवेश नहीं है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी है कि वह अपनी सभी जमा देनदारियों का भुगतान कर सके। वर्तमान में, 2015 में लाइसेंस प्राप्त 11 पेमेंट्स बैंकों में से केवल 6 बैंक ही सक्रिय हैं।
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस रद्द होने से जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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