आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया
Paytm Payments Bank Licence Cancelled: पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द, RBI ने चलाया हथौड़ा, जान लीजिए वजह
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह निर्णय बैंक के संचालन के तरीके के कारण लिया गया, जिससे जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचा।
- 01आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया।
- 02बैंक का कामकाज 24 अप्रैल 2026 से बंद होगा।
- 03लाइसेंस रद्द करने का कारण जमाकर्ताओं के हितों का नुकसान था।
- 04बैंक ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया।
- 05पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पहले से ही कई प्रतिबंध लगाए गए थे।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। यह निर्णय 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जिसके बाद बैंक किसी भी प्रकार की बैंकिंग गतिविधि नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक का संचालन इस तरह से किया जा रहा था कि इससे जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंच रहा था, जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत आवश्यकताओं का उल्लंघन था। इससे पहले, बैंक पर 11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, और बाद में कई अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए थे। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की है।
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इस निर्णय से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को अपनी जमा राशि और सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई हो सकती है।
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