अनिल अंबानी ने SC में ₹40 हजार करोड़ के धोखाधड़ी मामले में जताया दर्द
₹40 हजार करोड़ के फ्रॉड केस में SC के सामने छलका अनिल अंबानी का दर्द, कहा- 'हो सकता हो मेरे साथ धोखा हुआ हो'
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अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें हो सकता है धोखा हुआ हो, जबकि उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ ₹40 हजार करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अब तक 3 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
- 01अनिल अंबानी ने कहा, 'हो सकता है मेरे साथ धोखा हुआ हो'
- 02रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ ₹40 हजार करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला
- 03प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने 3 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
- 04सुप्रीम कोर्ट ने जांच की दिशा पर ध्यान दिया
- 05रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ दो FIR दर्ज हैं
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अनिल अंबानी (रिलायंस समूह के अध्यक्ष) ने सुप्रीम कोर्ट में ₹40 हजार करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उन्हें हो सकता है धोखा हुआ हो। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही हैं, जिन्होंने अब तक 3 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अंबानी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होने पर वे अपना बचाव करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वे किसी के दोषी या निर्दोष होने का फैसला नहीं कर रही हैं, बल्कि यह सुनिश्चित कर रही हैं कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ दो FIR दर्ज हैं और कुल मिलाकर नौ नियमित मामले चल रहे हैं, जिनमें से सात मामलों की जांच जारी है।
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इस मामले की जांच से अनिल अंबानी और रिलायंस समूह की कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है, जिससे निवेशकों और कर्मचारियों के लिए चिंता बढ़ सकती है।
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