आजमगढ़ में युवक अपहरण और हत्या के मामले में मां-बेटे को उम्रकैद
Azamgarh News: अपहरण कर युवक की हत्या के दोषी मां-बेटे को उम्रकैद
Amar Ujala
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आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में एक युवक के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी राजा सिंह और उसकी मां सत्यभामा सिंह को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर ₹3 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है।
- 01राजा सिंह और सत्यभामा सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली।
- 02युवक ओजस कुमार का अपहरण 24 जनवरी 2022 को हुआ था।
- 03अपहरणकर्ताओं ने ₹35 लाख की फिरौती मांगी थी।
- 04पुलिस ने ओजस का शव 25 जनवरी 2022 को बरामद किया।
- 05अदालत ने छह गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।
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आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में एक युवक ओजस कुमार (18) का अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है। 24 जनवरी 2022 को ओजस घर से सामान लेने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसके पिता ओम प्रकाश राजभर को फिरौती के लिए मेसेज मिला, जिसमें ₹35 लाख की मांग की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और राजा सिंह को हिरासत में लिया। उसकी निशानदेही पर ओजस का शव 25 जनवरी को बरामद किया गया। राजा सिंह ने बताया कि ओजस उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते उसने और उसकी मां ने मिलकर ओजस की हत्या की। अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹3 लाख का अर्थदंड सुनाया।
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इस फैसले से स्थानीय समुदाय में न्याय की भावना मजबूत होगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश जाएगा।
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