मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक की याचिका खारिज की
जबलपुर के गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- न्यायिक हिरासत अवैध कस्टडी नहीं
Image: Nbt Navbharattimes
जबलपुर के गैंगस्टर हाजी अब्दुल रज्जाक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को वैध ठहराया। रज्जाक ने आरोप लगाया था कि स्थानीय विधायक संजय पाठक के दबाव में उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि रज्जाक और उसके परिवार के खिलाफ सभी लंबित मामलों की जानकारी अदालत को दी जाए।
- 01मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब्दुल रज्जाक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज किया।
- 02कोर्ट ने कहा कि रज्जाक की न्यायिक हिरासत अवैध नहीं है।
- 03रज्जाक ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे स्थानीय विधायक संजय पाठक के दबाव में दर्ज किए जा रहे हैं।
- 04कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि रज्जाक या उसके परिवार पर नया मामला दर्ज होता है, तो इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर अदालत को दी जाए।
- 05राज्य सरकार ने बताया कि रज्जाक पर लगे तीनों एनएसए आदेश अब अस्तित्व में नहीं हैं।
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जबलपुर के गैंगस्टर हाजी अब्दुल रज्जाक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका मिला है। कोर्ट ने उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह विभिन्न आपराधिक मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए उनकी कस्टडी अवैध नहीं है। रज्जाक ने अदालत में यह दावा किया था कि स्थानीय विधायक संजय पाठक के राजनीतिक दबाव के कारण उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें साल 2021 में आधी रात को गिरफ्तार किया गया था और तीन बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत आरोपित किया गया था, लेकिन राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड ने इन आदेशों को मंजूरी नहीं दी। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि रज्जाक पर लगे एनएसए आदेश अब प्रभावी नहीं हैं और उनकी जेल यात्रा वैध एफआईआर के आधार पर है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि भविष्य में रज्जाक या उसके परिवार पर नया मामला दर्ज होता है, तो इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर अदालत को दी जाए।
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इस मामले का स्थानीय समुदाय पर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जो रज्जाक के खिलाफ गवाही देने या पुलिस के साथ सहयोग करने की सोच रहे हैं।
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