दिल्ली के युवक को चिट्टा तस्करी में आठ साल की सजा
Kangra News: चिट्टा तस्करी में दिल्ली के युवक को आठ वर्ष की कैद
Amar Ujala
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में विशेष न्यायालय ने चिट्टा तस्करी के मामले में दिल्ली निवासी युवक अभिषेक को आठ वर्ष की कठोर कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। आरोपी ने नशीले पदार्थ बेचने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया।
- 01दिल्ली निवासी अभिषेक को चिट्टा तस्करी के मामले में सजा मिली।
- 02अदालत ने उसे आठ वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई।
- 03दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
- 04पुलिस ने 20 सितंबर 2023 को उसे गिरफ्तार किया।
- 05मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।
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धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) ने चिट्टा तस्करी के मामले में दिल्ली निवासी अभिषेक को आठ वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि अभिषेक जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 20 सितंबर 2023 का है, जब नगरोटा बगवां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अभिषेक नशीला पदार्थ बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से 11.27 ग्राम चिट्टा बरामद किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिसके आधार पर अभिषेक को दोषी करार दिया गया।
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यह मामला नशीले पदार्थों के खिलाफ कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है, जो स्थानीय समुदाय में सुरक्षा और जागरूकता बढ़ा सकता है।
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