इंदौर हाई कोर्ट का फैसला: भोजशाला मंदिर को मिली मान्यता
संपादकीय: मंदिर ही है भोजशाला
Jagran
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मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर मानते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआइ के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय से मस्जिद के लिए अलग जमीन की मांग करने को कहा है। यह फैसला अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की याद दिलाता है।
- 01इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआइ के आदेश को रद्द करते हुए भोजशाला को हिंदू मंदिर माना है।
- 02कोर्ट ने मुस्लिम समाज को मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने की सलाह दी है।
- 03भोजशाला परिसर का निर्माण परमार राजवंश के राजा भोज के वंशजों द्वारा किया गया था।
- 04यह स्थल 1958 के अधिनियम के तहत एएसआइ संरक्षित स्मारक है।
- 05सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दिए जाने की संभावना है।
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इंदौर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर मानते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि परिसर में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाएगी और मंगलवार को पूजा होगी। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय से सरकार से मस्जिद के लिए अलग जमीन की मांग करने को कहा है। यह निर्णय अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की याद दिलाता है। भोजशाला परिसर का निर्माण परमार राजवंश के राजा भोज के वंशजों द्वारा किया गया था, और यह एक समय संस्कृत शिक्षण का बड़ा केंद्र था। इस धार्मिक स्थल के मंदिर होने के साक्ष्य भी वहां मौजूद हैं। कोर्ट का कहना है कि यदि यह स्थल 1958 के अधिनियम के तहत एएसआइ संरक्षित स्मारक नहीं होता, तो धार्मिक स्थल अधिनियम के कारण विवाद का निपटारा नहीं हो पाता। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की संभावना है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि विवादित धार्मिक स्थलों का समाधान हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच आपसी सहमति से किया जाना चाहिए।
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इस फैसले से धार जिले में धार्मिक स्थलों के विवादों का निपटारा करने में मदद मिल सकती है।
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