सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत रद्द की, जबरन वसूली पर उठाए सवाल
जब कानून के रखवाले ही वसूली करने लगें तो संदेह की नजर से देखते हैं लोग : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए कहा कि जब कानून के रखवाले खुद वसूली करने लगते हैं, तो नागरिकों में संदेह उत्पन्न होता है। यह मामला तब शुरू हुआ जब शिकायतकर्ता और उनके परिजनों को मुंबई रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लेकर जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को अस्पष्ट बताते हुए रद्द किया।
- 02पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से जबरन पैसे वसूले।
- 03शिकायतकर्ता और उनके परिजनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और धमकाया।
- 04सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में नागरिकों का विश्वास कानून पर से उठ जाता है।
- 05सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हाई कोर्ट ने पहले अग्रिम जमानत दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है, जिन पर जबरन वसूली का आरोप है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि जब कानून के रखवाले खुद वसूली करने लगते हैं, तो नागरिकों में संदेह उत्पन्न होता है। इस मामले में शिकायतकर्ता अपनी बेटी के साथ मुंबई से हापा दुरंतो एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। शिकायतकर्ता के सामान की तलाशी के दौरान 14 ग्राम सोने की छड़ और 31,900 रुपये नकद बरामद किए गए। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाया और पैसे वसूलने के लिए मजबूर किया। सत्र अदालत ने अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हें जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को रद्द करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में नागरिकों का विश्वास कानून पर से उठ जाता है।
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इस निर्णय से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है, जिससे नागरिकों का विश्वास कानून व्यवस्था में बढ़ सकता है।
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