पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान के लिए अपीलीय ट्रिब्युनल से मंजूरी जरूरी
बंगाल चुनाव: मतदान से दो दिन पहले अपीलीय ट्रिब्यूनल से मंजूरी पाने वाले भी डाल सकेंगे वोट, SC का आदेश
Jagran-1776350484208.webp&w=1200&q=75)
Image: Jagran
पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों में, यदि अपीलीय ट्रिब्युनल मतदान से दो दिन पहले तक अपील मंजूर करता है, तो मतदाता सूची से बाहर हुए लोग वोट डाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं।
- 01मतदाता सूची से बाहर हुए लोग अपीलीय ट्रिब्युनल से मंजूरी मिलने पर वोट डाल सकेंगे।
- 02सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत चुनाव आयोग को आदेश दिया है।
- 03चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होने हैं।
- 04अपील लंबित रहने पर मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- 05मतदाता सूची मतदान से दो दिन पहले तक लाक नहीं होगी।
Advertisement
In-Article Ad
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यदि किसी व्यक्ति की अपील अपीलीय ट्रिब्युनल में मतदान से दो दिन पहले तक मंजूर हो जाती है, तो उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलेगा। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत लिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे, और इस आदेश के अनुसार, चुनाव आयोग को पुनरीक्षित मतदाता सूची जारी करनी होगी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल अपील लंबित रहने पर मतदान का अधिकार नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची मतदान से दो दिन पहले तक लाक नहीं होगी, जिससे अधिक लोगों को मतदान में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
Advertisement
In-Article Ad
इस आदेश से अधिक लोग मतदान में भाग ले सकेंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि अपीलीय ट्रिब्युनल से मंजूरी का यह निर्णय उचित है?
Connecting to poll...
More about Supreme Court of India

Supreme Court Orders Enhanced Security for Delhi Judicial Officer Facing Threats
Hindustan Times • Apr 16, 2026

Madhya Pradesh Bans Chambal River Sand Mining and Fuel Sales to Unregistered Vehicles
Hindustan Times • Apr 16, 2026

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पश्चिम बंगाल में मतदान का अधिकार सुरक्षित
Aaj Tak • Apr 16, 2026
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।



-1776350566858.webp&w=1200&q=75)