सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पश्चिम बंगाल में मतदान का अधिकार सुरक्षित
'ट्रिब्यूनल से क्लीन चिट पाए लोग बंगाल में डाल सकेंगे वोट', ममता बोलीं- मुझे SC पर गर्व
Aaj Tak
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के लिए मतदान अधिकारों की रक्षा हेतु संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है। जिनकी अपील पर 21 और 27 अप्रैल तक निर्णय होगा, वे क्रमशः 23 और 29 अप्रैल को मतदान कर सकेंगे।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने मतदान अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया।
- 0234 लाख से अधिक अपीलें लंबित हैं, जिनमें से कई का निर्णय जल्द होगा।
- 0321 अप्रैल तक निर्णय लेने वाले मतदाता 23 अप्रैल को मतदान कर सकेंगे।
- 0427 अप्रैल तक निर्णय लेने वाले मतदाता 29 अप्रैल को मतदान कर सकेंगे।
- 05निर्वाचन आयोग को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है। इस निर्णय के तहत, जिन व्यक्तियों की अपील पर 19 विशेष अपीलेट ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल तक फैसला देंगे, वे 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के लिए पात्र होंगे। इसी तरह, जिनकी अपील पर 27 अप्रैल तक निर्णय होगा, वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत, निर्वाचन आयोग को ऐसे लोगों के लिए सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम सुनिश्चित करता है कि कोई भी योग्य मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।
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इस निर्णय से लाखों मतदाता अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी।
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