बकरीद पर कुर्बानी के नियम: सोसायटी और कॉलोनियों में क्या हैं दिशा-निर्देश
बकरीद पर बवाल क्यों? सोसायटी या कॉलोनी में कुर्बानी के क्या हैं नियम, RWA क्या दे सकता है छूट
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बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विभिन्न राज्यों ने सख्त नियम बनाए हैं। खुले में कुर्बानी पर रोक है और गाय, ऊंट, बछड़े की कुर्बानी प्रतिबंधित है। सोसायटी में कुर्बानी के लिए RWA से अनुमति आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- 01बकरीद पर कुर्बानी के लिए खुले में अनुमति नहीं है, और गाय, ऊंट, बछड़े की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक है।
- 02सोसायटी में कुर्बानी के लिए RWA से एनओसी लेना अनिवार्य है, अन्यथा अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 03बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार, फ्लैट के अंदर कुर्बानी की अनुमति नहीं है।
- 04कुर्बानी के अवशेषों का सही तरीके से निपटान करना आवश्यक है, खुले में फेंकना प्रतिबंधित है।
- 05किसी भी धार्मिक आयोजन में नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली ने सख्त नियम जारी किए हैं। खुले में कुर्बानी पर रोक और गाय, ऊंट तथा बछड़े की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहरों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया है। कॉलोनियों और सोसायटियों में कुर्बानी को लेकर विवाद बढ़ रहा है, जहां RWA की अनुमति आवश्यक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट के अंदर कुर्बानी की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, कुर्बानी के अवशेषों का सही तरीके से निपटान करना और नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से सुरक्षित तरीके से कचरे को हटाना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बकरीद पर कुर्बानी के नियमों का पालन न करने पर स्थानीय निवासियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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