पंचकूला: सीबीआई कोर्ट ने ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने की अनुमति देने से किया इनकार
Panchkula News: बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने की नहीं मिली इजाजत, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की अर्जी
Amar Ujala
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पंचकूला, हरियाणा में विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी अमित गुप्ता की विदेश जाने की अर्जी खारिज कर दी। गुप्ता ने अपनी बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने गंभीर आर्थिक अपराध के चलते उसे अनुमति नहीं दी।
- 01अमित गुप्ता पर 66.48 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी का आरोप है।
- 02गुप्ता ने अपनी बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
- 03सीबीआई ने गुप्ता की अर्जी का विरोध किया, उसे लक्जरी यात्रा का बहाना बताया।
- 04कोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर के प्रभावी रहने तक विदेश जाने की अनुमति नहीं दी।
- 05अदालत ने गुप्ता की अर्जी खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कोई तार्किक आधार नहीं है।
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पंचकूला, हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी अमित गुप्ता की विदेश जाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। गुप्ता पर 66.48 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप है। उन्होंने अमेरिका में अपनी बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने के लिए 29 अप्रैल से 19 मई 2026 तक की अवधि के लिए अनुमति मांगी थी। उनके वकील ने अदालत में यह तर्क दिया कि दीक्षांत समारोह 2 मई को होना है और उन्होंने हवाई टिकट भी पेश किए। हालांकि, सीबीआई की सरकारी वकील ने इस अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि गुप्ता केवल अपनी बेटी की पढ़ाई का बहाना बनाकर विदेश में लक्जरी यात्रा का आनंद लेना चाहता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक बैंक द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर प्रभावी है, तब तक विदेश जाने की अनुमति देने का कोई तार्किक आधार नहीं है। इस आधार पर गुप्ता की अर्जी खारिज कर दी गई।
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इस निर्णय से आरोपी को अपनी बेटी के महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होने का अवसर नहीं मिला, जो उसके परिवार पर भावनात्मक प्रभाव डाल सकता है।
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