योगी सरकार लाएगी नया कानून, चाइनीज मांझे पर लगेगा प्रतिबंध
खत्म होगा चाइनीज मांझे का आतंक! योगी सरकार ला रही नया सख्त कानून, कोर्ट को बताया क्या होगा नाम

Image: Zee News
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून का नाम 'उत्तर प्रदेश घातक मांझा (निर्माण, बिक्री और उपयोग निषेध) अधिनियम' रखा जा सकता है, जिसमें पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान होगा।
- 01नए कानून का उद्देश्य चाइनीज मांझे से होने वाली घटनाओं में कमी लाना है।
- 02इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को सरकार ने यह जानकारी दी है।
- 03चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था।
- 04नए कानून में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान शामिल होगा।
- 05दिव्यांग की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश भी हाईकोर्ट ने दिया है।
Advertisement
In-Article Ad
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि वह 'उत्तर प्रदेश घातक मांझा (निर्माण, बिक्री और उपयोग निषेध) अधिनियम' लाने की योजना बना रही है। इस नए कानून का उद्देश्य चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाना है, जिससे इस से होने वाली घटनाओं में कमी लाई जा सके। सरकार ने यह भी कहा कि नए कानून में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान होगा। हाल ही में, चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था, और सरकार ने आगे भी आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी में पुलिस हिरासत में दिव्यांग की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
Advertisement
In-Article Ad
यह कानून चाइनीज मांझे से होने वाली घटनाओं में कमी लाने में मदद करेगा, जिससे आम लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून आवश्यक है?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।




