आयकर रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा: जानें क्या है 31 जुलाई की डेडलाइन
Income Tax Return: क्या इस साल भी 31 जुलाई तक फाइल करना होगा ITR?
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वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नौकरीपेशा और छोटे कारोबारियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। समय सीमा चूकने पर ₹5,000 तक का जुर्माना और ब्याज लगेगा।
- 01ITR-1 और ITR-4 फॉर्म्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध कराया गया है।
- 0231 जुलाई 2026 तक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है नौकरीपेशा, पेंशनर्स और छोटे व्यापारियों के लिए।
- 0331 अक्टूबर 2026 को उन कंपनियों के लिए डेडलाइन है जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है।
- 04लेट फीस ₹5,000 तक हो सकती है, यदि आय ₹5 लाख से अधिक है।
- 05बिलेटेड और अपडेटेड रिटर्न भरने की प्रक्रिया भी उपलब्ध है यदि समय सीमा चूक जाती है।
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वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट वर्ष 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जारी कर दिया है। नौकरीपेशा लोग, पेंशनर्स, फ्रीलांसर्स और छोटे व्यापारी ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न आसानी से दाखिल कर सकते हैं। 31 जुलाई 2026 तक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है, जो कि सैलरीड कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों के लिए है। इसके अलावा, 31 अक्टूबर 2026 को उन कंपनियों के लिए डेडलाइन है जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति समय सीमा चूकता है, तो ₹5,000 तक का जुर्माना और ब्याज लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बिलेटेड और अपडेटेड रिटर्न भरने की प्रक्रिया भी दी गई है, जिससे टैक्सपेयर्स अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हैं।
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समय पर रिटर्न भरने से टैक्सपेयर्स भारी जुर्माने से बच सकते हैं और रिफंड प्रक्रिया में देरी से बच सकते हैं।
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