इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: गोमांस की पुष्टि बिना वाहन जब्त करना अवैध
High Court : गोमांस की पुष्टि बिना वाहन जब्त राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना
Amar Ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत वाहन जब्त करने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बिना वैज्ञानिक प्रमाण के गोमांस की पुष्टि किए बिना वाहन जब्त करना अवैध है और सरकार पर याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
- 01कोर्ट ने कहा कि गोमांस की पुष्टि के बिना वाहन जब्त करना अवैध है।
- 02याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये का हर्जाना दिया जाएगा।
- 03कोर्ट ने जब्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराया।
- 04पशु चिकित्सक की रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि नहीं हुई थी।
- 05सरकार को हर्जाना संबंधित अधिकारियों से वसूलने की अनुमति दी गई।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत वाहन जब्ती के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने कहा कि जब तक यह वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं होता कि बरामद मांस गोमांस है, तब तक वाहन को जब्त करना अवैध है। बागपत जिले में 18 अक्तूबर 2024 को पुलिस ने याचिकाकर्ता मोहम्मद चांद के वाहन को संदिग्ध मांस ले जाने के आरोप में पकड़ा था। जिला मजिस्ट्रेट ने 16 जून 2025 को वाहन जब्त करने का आदेश दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गोवध निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए अधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनिवार्य है, जो इस मामले में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, कोर्ट ने जब्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया। सरकार को यह राशि संबंधित अधिकारियों से वसूलने की अनुमति दी गई है।
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इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके वाहनों को बिना उचित प्रमाण के जब्त किया गया है।
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