हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 10 लाख रुपये का हर्जाना, गिरफ्तारी का कारण न बताना अवैध
UP: गिरफ्तारी का कारण न बताना गैरकानूनी, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 10 लाख हर्जाना; पढ़ें पूरा केस
Amar Ujala
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लखनऊ की हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।
- 01हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया।
- 02यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया।
- 03पुलिस ने गिरफ्तारी का लिखित आधार नहीं दिया।
- 04सरकार को चार सप्ताह में हर्जाना चुकाने का आदेश।
- 05दोषी अधिकारियों से हर्जाने की वसूली की अनुमति।
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लखनऊ की हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध ठहराते हुए यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। यह मामला उन्नाव जिले में मनोज कुमार की गिरफ्तारी से संबंधित है। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। जस्टिस अब्दुल मोईन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि गिरफ्तारी के आधार को लिखित में प्रस्तुत किया जाए। मनोज कुमार को 27 जनवरी 2026 को थाना असीवन में दर्ज एक मुकदमे के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें केवल मुकदमे की अपराध संख्या दर्ज थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और कहा कि उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी नहीं दी गई, जो संविधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए रिमांड आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि यदि व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।
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यह निर्णय पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है और नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा में मदद करेगा।
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