केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने जजों की नियुक्ति पर सरकार-न्यायपालिका के बीच टकराव की अटकलें खारिज कीं
जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार-न्यायपालिका में कोई टकराव नहीं, कॉलेजियम विवाद पर मेघवाल की दो टूक
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केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों संस्थाएं संवैधानिक दायरे में काम कर रही हैं। उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था की स्वीकार्यता और NJAC के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का भी उल्लेख किया।
- 01मेघवाल ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए एक प्रभावी परामर्श प्रक्रिया मौजूद है।
- 021993 में कॉलेजियम व्यवस्था लागू होने के बाद से जजों की नियुक्ति में बदलाव आया है।
- 03सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का प्रस्ताव लाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए।
- 04जुड़ाव और संवाद के माध्यम से सरकार और न्यायपालिका दोनों ने न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है।
- 05न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आधारशिला बताया गया।
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केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच किसी प्रकार के टकराव की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थाएं संवैधानिक दायरे में अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। मेघवाल ने बताया कि 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था लागू होने के बाद से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव आया है, जिसे सरकार ने स्वीकार किया है। उन्होंने 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए। मेघवाल ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बताया और कहा कि नियुक्तियों को लेकर मतभेदों को टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनका मानना है कि संवाद और सहयोग के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान किया जा सकता है।
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सरकार और न्यायपालिका के बीच संवाद से न्याय प्रणाली में सुधार की संभावनाएं बढ़ती हैं।
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