गोंडा में वक्फ संपत्तियों के 371 रजिस्ट्रेशन रद्द, 5 जून तक मिलेगा दोबारा मौका
गोंडा वक्फ मामला गरमाया, 371 रजिस्ट्रेशन रद्द; इस डेट तक मिला दोबारा मौका
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उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वक्फ संपत्तियों के 371 रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई केंद्र सरकार के आदेश के तहत संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में खामियों के कारण की गई है। प्रभावित संस्थानों को 5 जून तक दस्तावेज फिर से अपलोड करने का मौका दिया गया है।
- 01गोंडा में 371 वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन रद्द हुए हैं।
- 02रजिस्ट्रेशन रद्द होने का कारण दस्तावेजों में खामियां हैं।
- 03प्रभावित संस्थानों को 5 जून तक दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है।
- 04ज्यादातर रद्द संपत्तियां मस्जिदों और कब्रिस्तानों से संबंधित हैं।
- 05सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है।
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उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वक्फ संपत्तियों के 371 रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। यह कदम केंद्र सरकार के आदेश के तहत लिया गया है, जिसमें सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। गोंडा में रद्द की गई संपत्तियों में मुख्य रूप से मस्जिदें और कब्रिस्तान शामिल हैं। जांच के दौरान कई रजिस्ट्रेशनों में दस्तावेजों की कमी पाई गई, जिसके कारण इन्हें खारिज किया गया। प्रभावित संस्थानों को 5 जून तक वैध दस्तावेजों के साथ उम्मीद पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर दिया गया है। यह स्थिति प्रशासनिक स्तर पर हलचल पैदा कर रही है, क्योंकि संस्थानों को अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करना होगा।
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यह रद्दीकरण स्थानीय वक्फ संस्थानों पर असर डालेगा, जिससे उन्हें अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करना होगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा।
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