RJD विधायक ओसामा शहाब को कोर्ट से मिली बड़ी निराशा, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
RJD विधायक ओसामा शहाब को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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बिहार के सीवान जिले में RJD विधायक ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें विधायक समेत चार लोगों पर आरोप हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच जारी है।
- 01ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका सीवान कोर्ट ने खारिज की।
- 02जमीन विवाद में चार नामजद और 30-35 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज है।
- 03अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताया।
- 04ओसामा शहाब, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं।
- 05पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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बिहार के सीवान जिले में RJD विधायक ओसामा शहाब को अदालत से बड़ा झटका लगा है, जब उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। यह मामला एक जमीन विवाद से संबंधित है, जिसमें ओसामा शहाब समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सीवान नगर के महादेवा थाना में 15 अप्रैल को दर्ज इस प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने गोपालगंज जिले के डॉक्टर विनय कुमार और उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह की जमीन पर निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की और कथित तौर पर मजदूरों के साथ मारपीट की। अदालत में सुनवाई के दौरान ओसामा के अधिवक्ता ने उन्हें निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया। इस फैसले से ओसामा शहाब की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं, और अब सभी की नजरें मामले में आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। ओसामा शहाब, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जिनका नाम बिहार की राजनीति में लंबे समय से चर्चित रहा है।
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इस मामले से स्थानीय लोगों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ सकती है।
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