छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए संपत्ति रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में छूट की घोषणा की
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान: सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति रजिस्ट्री में मिलेगी राहत, पढ़े पूरी खबर
Amar Ujala
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं को संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट ₹25 लाख तक की संपत्ति पर लागू होगी और तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, जिससे इन लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
- 01सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति रजिस्ट्री पर 25% स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी।
- 02यह छूट ₹25 लाख तक की संपत्ति पर लागू होगी।
- 03छूट का लाभ केवल एक बार लिया जा सकेगा।
- 04आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- 05यह निर्णय सैनिकों के सम्मान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में राहत देने की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत, पात्र हितग्राहियों को ₹25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह निर्णय सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि, यह छूट केवल एक बार ही दी जाएगी। यदि संपत्ति की कीमत ₹25 लाख से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि पर सामान्य स्टाम्प शुल्क लागू होगा, जो कि वर्तमान में लगभग 5 प्रतिशत है। इस नई व्यवस्था से सैनिकों और पूर्व सैनिकों को घर खरीदने में आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। लाभ उठाने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र और सैनिक या पूर्व सैनिक होने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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इस निर्णय से सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संपत्ति खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
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