HP पंचायत चुनाव: नामांकन प्रक्रिया शुरू, जानें जरूरी दस्तावेज और अयोग्यता के नियम
HP Panchayat Election: पंचायतीराज संस्थाओं के लिए नामांकन आज से, ये दस्तावेज हैं जरूरी; ये नहीं लड़ सकेंगे
Amar Ujala
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 12 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी, और मतदान तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दस्तावेज और अयोग्यता के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।
- 01नामांकन प्रक्रिया 12 मई तक चलेगी, जिसमें छंटनी और नाम वापस लेने की तारीखें शामिल हैं।
- 02मतदान तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा।
- 03उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मतदाता सूची में नाम होना और पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- 04कुछ वर्गों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, जैसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले।
- 05अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने के लिए छह वर्षों तक अयोग्य माना जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन कार्यालयों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार, 12 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। इसके बाद, 14 और 15 मई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि उनका नाम मतदाता सूची में हो, साथ ही पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी स्वयं सत्यापित पत्र भी होना चाहिए। कुछ वर्गों, जैसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, और मिड-डे मील वर्करों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने के लिए छह वर्षों तक अयोग्य माना जाएगा।
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यह चुनाव स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास योजनाओं को प्रभावित करेगा।
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