राजस्थान में लाइसेंस फीस में बदलाव, होटल और फूड व्यवसाय पर प्रभाव
राजस्थान में लाइसेंस फीस में बड़ा बदलाव, होटल और फूड कारोबार पर पड़ी मार, यहां चेक कर लें नई दरें
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राजस्थान सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में लाइसेंस फीस में बदलाव किया है। नए शुल्क में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड व्यवसायों पर अलग-अलग दरें लागू की गई हैं। यह आदेश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत जारी किया गया है।
- 01होटल के लिए 50 कमरों तक वार्षिक लाइसेंस फीस क्रमशः 25000, 20000 और 15000 रुपये निर्धारित की गई है।
- 02100 से अधिक कमरों वाले होटलों के लिए शुल्क 75000 रुपये से शुरू होकर 150000 रुपये तक जा सकता है।
- 03रेस्टोरेंट के लिए नॉन एसी 100 कुर्सियों तक फीस 7500 रुपये से शुरू होती है।
- 04नियम उल्लंघन पर 5000 रुपये तक का जुर्माना और लगातार उल्लंघन पर प्रतिदिन 500 रुपये का दंड लगाया जा सकता है।
- 05अस्थायी लाइसेंस के तहत मेले में फूड स्टॉल संचालन के लिए 500 रुपये साप्ताहिक शुल्क तय किया गया है।
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राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में लाइसेंस फीस संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह आदेश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105, 325 और 337 के अंतर्गत जारी किया गया है। नए शुल्क के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान और अन्य फूड व्यवसायों पर अलग-अलग दरें लागू की गई हैं। उदाहरण के लिए, 50 कमरों तक के होटलों के लिए नगर निगम में वार्षिक शुल्क 25000 रुपये है, जबकि 100 से अधिक कमरों वाले होटलों के लिए शुल्क 75000 रुपये से 150000 रुपये तक जा सकता है। रेस्टोरेंट के लिए नॉन एसी 100 कुर्सियों तक शुल्क 7500 रुपये है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अस्थायी लाइसेंस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे मेले में फूड स्टॉल के संचालन की अनुमति मिल सकेगी।
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नई लाइसेंस फीस का प्रभाव होटल और फूड व्यवसायों पर पड़ेगा, जिससे उनके संचालन की लागत बढ़ सकती है।
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