दहेज हत्या और पॉक्सो मामले में अदालत ने सुनाई सजा
अदालत का फैसला: गर्भवती बहू की दहेज हत्या में चचिया ससुर को उम्रकैद, पॉक्सो मामले में आरोपी को तीन वर्ष की सजा
Amar Ujala
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एक गर्भवती महिला की दहेज हत्या के मामले में उसके चचिया ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा दी गई है। यह मामले किठौर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुए हैं।
- 01गर्भवती महिला की दहेज हत्या में चचिया ससुर को उम्रकैद की सजा
- 02महिला ने मृत्यु से पहले चचिया ससुर पर जलाने का आरोप लगाया था
- 03पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी परवेज को तीन वर्ष की सजा
- 04भतीजे की हत्या के मामले में चाचा विनोद को उम्रकैद
- 05अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान
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किठौर, उत्तर प्रदेश में एक गर्भवती महिला की दहेज हत्या के मामले में उसके चचिया ससुर, दशरथ उर्फ रामदशरथ, को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़िता ने अपनी मृत्यु से पहले बयान में आरोप लगाया था कि उसके परिजनों ने दो लाख रुपये दहेज लाने का दबाव बनाया था। महिला की मृत्यु 19 मार्च को हुई थी। इस मामले में उसके पति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं, पॉक्सो एक्ट के तहत एक अन्य मामले में, आरोपी परवेज को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के लिए तीन वर्ष की सजा दी गई है। इसके अलावा, किठौर में शराब के रुपये नहीं देने पर भतीजे रविंद्र की हत्या करने वाले चाचा विनोद को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने विनोद पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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इस फैसले ने दहेज प्रथा और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के प्रति सख्त संदेश दिया है।
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