दिल्ली कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप तय करने का दिया आदेश
जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने का दिया आदेश

Image: Jagran
दिल्ली की अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश दिया है। यह मामला धोखाधड़ी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिसमें 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का आरोप है।
- 01दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त 2021 में एफआईआर दर्ज की थी।
- 02इस मामले में कुल 10 आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं।
- 03आरोपियों पर आईपीसी, आईटी एक्ट और मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है।
- 04सुकेश चंद्रशेखर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है।
- 05अगली सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
Advertisement
In-Article Ad
दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में कुल 10 आरोपियों को शामिल किया गया है, जिन पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त 2021 में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स के परिवार से 200 करोड़ रुपये से अधिक की जबरन वसूली की। अदालत ने पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आरोप तय करने का आदेश दिया है, जिससे मुकदमे की सुनवाई अब अगले चरण में पहुंच गई है। सुकेश चंद्रशेखर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है। इस मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद सुनवाई तेज होने की संभावना है।
Advertisement
In-Article Ad
इस मामले की सुनवाई से दिल्ली में संगठित अपराध की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि सुकेश चंद्रशेखर को न्याय मिलेगा?
Connecting to poll...
More about दिल्ली पुलिस
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।





-1780142071411.webp&w=1200&q=75)


