हरियाणा में ₹504 करोड़ के फंड घोटाले में CBI ने चार्जशीट दाखिल की
₹504 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले में CBI ने दाखिल की पहली चार्जशीट

Image: Aaj Tak
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हरियाणा में ₹504 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले में पहली चार्जशीट पंचकूला की विशेष अदालत में दाखिल की है। इसमें 15 आरोपियों, जिनमें बैंक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। CBI की जांच में शेल कंपनियों का भी उपयोग पाया गया है।
- 01चार्जशीट में IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 6 बैंक अधिकारियों का नाम शामिल है।
- 02हरियाणा सरकार के तीन कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए हैं, जो विभिन्न विभागों से जुड़े हैं।
- 03आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
- 04जांच में शेल कंपनियों का उपयोग कर सरकारी फंड की हेराफेरी का पता चला है।
- 05CBI ने कहा है कि अन्य विभागों में भी फंड की गड़बड़ी की आशंका है, जिससे और चार्जशीट दाखिल की जा सकती हैं।
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हरियाणा में ₹504 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 21 मई 2026 को पंचकूला की विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में 15 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनमें IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 6 बैंक अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा, हरियाणा सरकार के तीन कर्मचारी भी आरोपी हैं। CBI ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने सरकारी विभागों के बैंक खातों से रकम निकालकर उसे शेल कंपनियों के माध्यम से ट्रांसफर किया। जांच में यह भी सामने आया है कि यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया। CBI ने कहा है कि वह इस घोटाले में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और अन्य विभागों में भी फंड की गड़बड़ी की जांच जारी है। यह चार्जशीट इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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यह घोटाला सरकारी फंड के दुरुपयोग को उजागर करता है, जिससे हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में वित्तीय अनियमितताएं हो सकती हैं।
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