जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का मातृत्व अवकाश पर महत्वपूर्ण फैसला
मातृत्व अवकाश को सेवा का ब्रेक कहना भेदभाव, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा- 'महिला कर्मचारियों को दंडित करना गलत'

Image: Jagran
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को सेवा का ब्रेक मानने वाली जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड की अपीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश लेने के कारण दंडित नहीं किया जा सकता, और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
- 01जम्मू-कश्मीर बैंक ने मातृत्व अवकाश के कारण महिला कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था।
- 02कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश को सेवा की गणना से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है।
- 03महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को सेवा में ब्रेक मानना उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
- 04कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश से प्राप्त लाभों से कर्मचारियों को वंचित नहीं किया जा सकता।
- 05यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को सेवा का ब्रेक मानने वाली जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड की दो अपीलों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश लेने के कारण दंडित नहीं किया जा सकता। यह मामला तनु गुप्ता, बासु मगोत्रा, ईशा सूदन और बिनतुल हुदा द्वारा बैंक के खिलाफ दायर याचिकाओं से संबंधित था। बैंक ने तर्क दिया कि मातृत्व अवकाश के कारण अनुबंध अवधि बढ़ाई गई है और इसलिए महिलाएं नियमितीकरण में देरी को चुनौती नहीं दे सकतीं। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश को सेवा की गणना से बाहर रखना स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे प्रावधान महिला कर्मचारियों के हित को आगे बढ़ाने के लिए हैं, न कि उन्हें अधिकारों से वंचित करने के लिए। यह फैसला न केवल महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय को भी बढ़ावा देता है।
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महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के कारण दंडित नहीं किया जा सकेगा, जिससे उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी।
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