सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा मामले में CBI जांच का आदेश दिया
ट्विशा केस- केस को सनसनीखेज न बनाएं, CBI जिम्मेदारी से करेगी जांच: SC

Image: Zee News
सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में CBI को जांच सौंपते हुए कहा कि इसे सनसनीखेज न बनाया जाए। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा मामले की जांच CBI को सौंपी।
- 02सीजेआई ने न्यायपालिका पर उठते सवालों पर चिंता व्यक्त की।
- 03पीड़ित पक्ष के वकील ने पुलिस की लापरवाही पर गंभीर आरोप लगाए।
- 04कोर्ट ने कहा कि मामले को लेकर समाज में गलत नरेटिव तैयार किया जा रहा है।
- 05सीबीआई जांच के बाद कोर्ट ने मामले को पेंडिंग रखा है।
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ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBI को जांच सौंपने का निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई में सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि CBI अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच करेगी। CJI ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और कोर्ट को अब ज्यादा दखल देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने न्यायपालिका पर उठते सवालों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में एक अजीब नरेटिव तैयार किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पुलिस की लापरवाही और सबूतों को सुरक्षित रखने में कमी के आरोप लगाए, यह बताते हुए कि FIR दर्ज करने में तीन दिन की देरी हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह जांच पर पूरी नजर रखेगी और किसी भी पक्षपात को बर्दाश्त नहीं करेगी।
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ट्विशा शर्मा मामले में CBI जांच से स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं और न्यायपालिका की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
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