लक्षद्वीप यात्रा के नियमों में बदलाव, बिना पुलिस क्लियरेंस के कर सकेंगे यात्रा
लक्षद्वीप घूमना हुआ आसान, सरकार ने बदले नियम, बिना पुलिस क्लियरेंस और लोकल स्पॉन्सर के कर सकेंगे ट्रिप!
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लक्षद्वीप, भारत में यात्रा के लिए नए नियम लागू हुए हैं, जिससे पर्यटकों को बिना स्थानीय स्पॉन्सर और पुलिस क्लियरेंस के यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। अब पर्यटक केवल 14 दिन पहले आवेदन करके यात्रा कर सकेंगे, जिससे यात्रा प्रक्रिया सरल हो गई है।
- 01लक्षद्वीप में यात्रा के लिए स्थानीय स्पॉन्सर की आवश्यकता समाप्त हुई।
- 02पुलिस क्लियरेंस प्रमाणपत्र की आवश्यकता भी हटा दी गई है।
- 03पर्यटकों को यात्रा से 14 दिन पहले आवेदन करना होगा।
- 04एंट्री परमिट अब पूरी तरह ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा।
- 05परमिट मिलने के बाद ही फ्लाइट टिकट बुक करने की सलाह दी गई है।
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लक्षद्वीप, जो भारत के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है, अब यात्रा के लिए और भी सुलभ हो गया है। लक्षद्वीप प्रशासन ने 29 अप्रैल 2026 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें पर्यटकों के लिए एंट्री परमिट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब पर्यटकों को यात्रा के लिए किसी स्थानीय स्पॉन्सर की आवश्यकता नहीं होगी, जो पहले एक बड़ी बाधा थी। इसके अलावा, पुलिस क्लियरेंस प्रमाणपत्र (PCC) की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार, पर्यटकों को यात्रा से 14 दिन पहले आवेदन करना होगा और केवल उन्हीं द्वीपों पर जाने की अनुमति होगी, जो परमिट में शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट अपलोड करने होंगे। परमिट मिलने के बाद यह आमतौर पर 30 दिनों तक वैध रहेगा।
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इस बदलाव से लक्षद्वीप की यात्रा अब अधिक लोगों के लिए सुलभ हो गई है, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
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