जीएसटी के दायरे में लाने की मांग, तेल की बढ़ती कीमतों के बीच
तेल की बढ़ती कीमत देख फिर शुरू हुई जीएसटी लगाने की डिमांड, पेट्रोल पर अभी लगता है 42 तो डीजल पर 32 फीसदी टैक्स

Image: News 18 Hindi
नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के बीच, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि इससे महंगाई पर काबू पाना आसान होगा और ईंधन की कीमतों में 15-20% की कमी संभव है।
- 01पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जिससे इसकी वास्तविक कीमत 66.29 रुपये हो गई है।
- 02डीजल की वास्तविक कीमत 67.36 रुपये है, जिस पर 32% टैक्स लगता है।
- 03तेलंगाना में पेट्रोल पर सबसे अधिक 35.2% VAT लगाया जाता है, जबकि अंडमान निकोबार में यह केवल 1% है।
- 04CTI का कहना है कि जीएसटी में शामिल करने से ईंधन की कीमतों में 15-20% कमी हो सकती है।
- 052017 में GST लागू होने के समय 'वन नेशन, वन टैक्स' की बात की गई थी, लेकिन आज भी राज्यों में वैट की अलग-अलग दरें हैं।
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नई दिल्ली में सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जिससे पेट्रोल की कीमत 66.29 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 67.36 रुपये प्रति लीटर हो गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। गोयल का कहना है कि इससे महंगाई पर काबू पाना आसान होगा और ईंधन की कीमतों में 15-20% की कमी संभव है। वर्तमान में, पेट्रोल पर लगभग 42% और डीजल पर 32% टैक्स लगाया जाता है। गोयल ने यह भी बताया कि तेलंगाना में पेट्रोल पर सबसे अधिक 35.2% VAT है, जबकि अंडमान निकोबार में यह केवल 1% है। यदि जीएसटी के तहत ईंधन को शामिल किया जाता है, तो इससे सरकार को राजस्व में नुकसान नहीं होगा और सभी राज्य संतुष्ट हो सकते हैं।
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यदि ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो इससे आम जनता को ईंधन की कीमतों में कमी का लाभ मिल सकता है।
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