दिल्ली में ई-जिला पोर्टल से राशन कार्ड के लिए 487 नए आवेदन, नए नियम लागू
दिल्ली में ई-जिला पोर्टल से राशन कार्ड के लिए 487 नए आवेदन, बदले नियम; कौन होंगे अपात्र
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Image: Jagran
दिल्ली में ई-जिला पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड के लिए 487 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। नए नियमों के तहत, कुछ श्रेणियों के लोग जैसे सरकारी कर्मचारी और चार पहिया वाहन मालिक राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे। आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और आधार नंबर आवश्यक है।
- 01ई-जिला पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पिछले शुक्रवार से शुरू हुई है।
- 02नए नियमों के अनुसार, दो किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।
- 03दिल्ली सरकार ने वार्षिक आय मानदंड को बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये किया है।
- 04खाद्य आपूर्ति विभाग ने आवेदन में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 जारी किया है।
- 05राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और हर परिवार के सदस्य को अपना आधार नंबर देना होगा।
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दिल्ली में ई-जिला पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें अब तक 487 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह प्रक्रिया पिछले शुक्रवार से चालू है और इसके तहत आवेदकों को अपने दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन कराना होगा। नए नियमों के अनुसार, ए-ई श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, आयकर देने वाले, चार पहिया वाहन रखने वाले और दो किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने वार्षिक आय मानदंड को 1.20 लाख रुपये कर दिया है। आवेदकों की सहायता के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1967 जारी किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और प्रत्येक परिवार के सदस्य को अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा।
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नए नियमों के लागू होने से कई लोग राशन कार्ड प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
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