गिरिडीह में खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य, उल्लंघन पर जुर्माना
गिरिडीह में खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस लेना जरूरी, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
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Image: Jagran
गिरिडीह, झारखंड में खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में 220 कारोबारियों को लाइसेंस और पंजीकरण के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- 01खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य
- 02प्रशिक्षण में 220 कारोबारियों ने भाग लिया
- 03बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर जुर्माना
- 04खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा
- 05प्रशिक्षण का अगला सत्र 13 मई को होगा
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गिरिडीह, झारखंड में खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। मंगलवार को मातृत्व व शिशु इकाई चैताडीह में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण में 220 खाद्य कारोबारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के प्रशिक्षक डा. राकेश सिंह ने खाद्य व्यवसाय से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, खाद्य विषाक्तता, और सुरक्षित भंडारण के बारे में जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस या पंजीकरण कराना अनिवार्य है, अन्यथा उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगला प्रशिक्षण 13 मई को साहू धर्मशाला, राजधनवार में आयोजित किया जाएगा।
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खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस प्राप्त करने से खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद मिलेंगे।
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