हिमाचल हाईकोर्ट ने कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने पर लगाया रोक
नहीं शिफ्ट होगा केएनएच: सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार; डेंटल कॉलेज के प्रस्ताव पर भी रोक
Amar Ujala
Image: Amar Ujala
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कमला नेहरू अस्पताल को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है, जबकि स्थानीय संगठनों ने इसे ऐतिहासिक अस्पताल को कमजोर करने की साजिश बताया है।
- 01हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अस्पताल शिफ्टिंग पर रोक लगाई।
- 02सरकार ने बेहतर सुविधाओं का हवाला दिया था।
- 03स्थानीय संगठनों ने शिफ्टिंग का विरोध किया।
- 04महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण।
- 05अगली सुनवाई में मामले का अंतिम फैसला संभव।
Advertisement
In-Article Ad
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कमला नेहरू अस्पताल को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह निर्णय फालमा चौहान द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद आया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि शिफ्टिंग का प्रस्ताव क्यों लिया गया और इससे मरीजों को क्या लाभ या हानि होगी। सरकार का तर्क था कि आईजीएमसी में बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन स्थानीय संगठनों ने इसे ऐतिहासिक अस्पताल को कमजोर करने की साजिश बताया। कमला नेहरू अस्पताल, जो 102 वर्ष पुराना है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अदालत ने शिफ्टिंग प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की है।
Advertisement
In-Article Ad
इस फैसले से दूरदराज के मरीजों को अस्पताल की सेवाओं तक पहुंच में आसानी होगी, और महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा होगी।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि सरकार को अस्पतालों की शिफ्टिंग पर फिर से विचार करना चाहिए?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।




-1778624300700.webp&w=1200&q=75)