धनबाद में पुराने मकानों के लिए नक्शा पास कराने की समयसीमा
धनबाद में पुराने मकानों का नक्शा कराएं नियमित, DMC ने दिए 60 दिन

Image: Jagran
धनबाद नगर निगम (DMC) ने पुराने मकानों के मालिकों को 60 दिनों का समय दिया है ताकि वे अपने घरों का नक्शा पास करवा सकें। अगर निर्धारित समय में आवेदन नहीं किया गया, तो भविष्य में किसी भी जांच या सत्यापन में समस्या हो सकती है।
- 0160 दिनों के भीतर नक्शा पास न कराने पर बीपीएएमएस पोर्टल पर रेगुलाइजेशन का विकल्प बंद हो जाएगा।
- 02300 स्क्वायर मीटर भूमि पर बने जी प्लस टू और 10 मीटर तक ऊँचे भवनों को नियमित करने की अनुमति है।
- 03सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले मकानों का नियमितीकरण नहीं होगा।
- 04आवेदन शुल्क का 50% ऑनलाइन जमा करना होगा, जबकि शेष राशि तीन किस्तों में देनी होगी।
- 05आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम शुल्क 10,000 रुपए और व्यवसायिक भवनों के लिए 20,000 रुपए तय किया गया है।
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धनबाद नगर निगम (DMC) ने पुराने मकानों के मालिकों को अपने भवनों का नक्शा पास कराने के लिए 60 दिनों का समय दिया है। यदि इस अवधि में नक्शा पास नहीं कराया गया, तो भविष्य में किसी भी जांच या सत्यापन के दौरान भवन स्वामियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नगर निगम ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि बिना सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत नक्शे के बने आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के नियमितीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए भवन स्वामियों को 300 स्क्वायर मीटर भूमि पर बने जी प्लस टू और 10 मीटर ऊँचे भवनों के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले मकानों का नियमितीकरण नहीं होगा। आवेदन शुल्क का 50% ऑनलाइन जमा करना होगा, जबकि शेष राशि तीन आसान किस्तों में देनी होगी। आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम शुल्क 10,000 रुपए और व्यवसायिक भवनों के लिए 20,000 रुपए निर्धारित किया गया है।
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इस निर्णय से पुराने मकान मालिकों को अपने भवनों को विधिसम्मत बनाने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में किसी कानूनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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