हाई कोर्ट ने लखनऊ के DM और ADM पर लगाया जुर्माना, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई का मामला
अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई पर हाई कोर्ट सख्त, लखनऊ के DM और ADM पर लगा जुर्माना
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ के जिलाधिकारी और एडीएम (न्यायिक) पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने बिना वैधानिक अधिकार के कार्रवाई की, जिससे याची को परेशान किया गया। यह मामला निवास कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर आया था।
- 01जिलाधिकारी और एडीएम (न्यायिक) पर 20-20 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया है।
- 02कोर्ट ने एडीएम द्वारा 10 मार्च को पारित आदेश को निरस्त किया, जिसमें कंपनी को भूमि बेचने और निर्माण कार्य करने से रोका गया था।
- 03याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि एक अधिवक्ता ने बिना संबंध के कानूनी नोटिस भेजा और शिकायत दर्ज की।
- 04कोर्ट ने कहा कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 104 और 105 के तहत कार्रवाई केवल उपजिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।
- 05जिलाधिकारी और एडीएम को निर्देश दिया गया कि वे छह सप्ताह के भीतर अपने व्यक्तिगत खातों से जुर्माना अदा करें।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ के जिलाधिकारी और एडीएम (न्यायिक) पर 20-20 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने बिना वैधानिक अधिकार के कार्रवाई की, जिससे याची निवास कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने एडीएम द्वारा 10 मार्च को पारित उस आदेश को निरस्त किया, जिसमें कंपनी को विवादित भूमि बेचने और निर्माण कार्य करने से रोका गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एक अधिवक्ता ने, जिसका विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं था, कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा और बाद में जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 104 और 105 के तहत कार्रवाई केवल उपजिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है। कोर्ट ने जिलाधिकारी और एडीएम को निर्देश दिया कि वे छह सप्ताह के भीतर अपने व्यक्तिगत खातों से जुर्माना अदा करें, यह राशि सरकारी कोष से नहीं दी जाएगी।
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इस फैसले से प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करने की आवश्यकता का एहसास होगा।
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