मधु किश्वर की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
मधु किश्वर को झटका: पीएम पर भ्रामक वीडियो किया था साझा, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Image: Amar Ujala
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लेखिका मधु किश्वर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े भ्रामक वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में हिरासत में पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
- 01हाईकोर्ट ने मधु किश्वर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, यह मानते हुए कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
- 02मधु किश्वर ने केवल 14 सेकंड का वीडियो री-ट्वीट किया, लेकिन अदालत ने इसे साधारण री-ट्वीट नहीं माना।
- 03चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि वीडियो को उनके लाखों फॉलोअर्स के कारण व्यापक प्रसार मिला।
- 04अदालत ने रचनात्मक आलोचना और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी के बीच अंतर को स्पष्ट किया।
- 05मधु किश्वर जांच में शामिल नहीं हुईं, जबकि अन्य सह-आरोपी शामिल हो चुके हैं।
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मधु पूर्णिमा किश्वर, एक प्रसिद्ध लेखिका और शिक्षाविद्, को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है जब अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक भ्रामक वीडियो को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करने से संबंधित है। जस्टिस अमन चौधरी की अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियां अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ प्रशासन ने अदालत को बताया कि किश्वर ने वीडियो को डाउनलोड कर अपने अकाउंट से री-ट्वीट किया, जिससे इसे व्यापक प्रसार मिला। अदालत ने यह भी कहा कि बड़े सोशल मीडिया प्रभाव वाले व्यक्तियों की पोस्ट का व्यापक असर पड़ सकता है, जो सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
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इस मामले से सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का महत्व स्पष्ट होता है।
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